आरे जंगल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के लिए मुंबई पुलिस, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2700 पेड़ों का कटान कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इस इलाक़े में कार शेड बनाने का पहले से ही विरोध हो रहा था। कार्यकर्ता पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं। इलाक़े में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। शनिवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिसकर्मियों से हाथापाई के बाद इलाके में धारा 144 भी लगा दी गई थी।
मुंबई के आरे जंगल की जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ों के काटे जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुई रोक लगा दी है। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मसले पर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या हम सभी याचिकाएं सुनें या फिर किसी एक याचिका को सुने जिसमें सभी मुद्दे हो। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, महाराष्ट्र सरकार की ओर से तुषार मेहता और मुंबई मेट्रो की ओर से मनिंदर सिंह दलीलें दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब पेड़ों की कटाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को तुरंत रोकने और आगे कोई भी पेड़ ना काटे जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने हामी भरी है।
इसे भी पढ़ें: आरे में पेड़ों की कटाई का मामला, उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू
इसे भी पढ़ें: आरे कॉलोनी जाने की कोशिश कर रहे प्रकाश आंबेडकर को हिरासत में लिया गया
Supreme Court hearing #AareyForest case: Justice Arun Mishra asks 'tell us whether it(#AareyForest) was an eco-sensitive zone or not. It was a no development zone not an eco-sensitive zone. This is what we get, show us the documents' https://t.co/QEaW3Sgh8r
— ANI (@ANI) October 7, 2019
अन्य न्यूज़