महामारी की वजह से छुट्टी लेने वालों को बर्खास्त न करें कम्पनियां: महाराष्ट्र सरकार
राज्य श्रम आयुक्त महेंद्र कल्याणकर ने निर्देश में कहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो उसे बिना कटौता के पूरा वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से आकस्मिक या अनुबंध के तहत काम करने वाले श्रमिकों का वेतन कम नहीं करना चाहिए।”
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस महामारी के कारण अवकाश लेने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त नहीं करने के लिए कहा। साथ ही इन प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने का निर्देश दिया गया है। राज्य श्रम आयुक्त महेंद्र कल्याणकर ने निर्देश में कहा है कि यदि कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर जाता है तो उसे बिना कटौता के पूरा वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सार्वजनिक / निजी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों, विशेष रूप से आकस्मिक या अनुबंध के तहत काम करने वाले श्रमिकों का वेतन कम नहीं करना चाहिए।”
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उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोविड-19 के खतरे के कारण कोई काम पर नहीं आ रहा तो ऐसी इकाइयों के कर्मचारियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।’’निर्देश में कहा गया, ‘‘कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करना या वेतन में कटौती इस संकट को और बड़ा बनाएगी करेगी। इससे ना केवल कर्मचारी की वित्तीय स्थिति कमजोर होगी, बल्कि महामारी से निपटने के लिए उनका मनोबल भी कम हो जाएगा।’’ कल्याणकर ने राज्य के सभी हिस्सों में संयुक्त और उप श्रमायुक्तों, मथाड़ी (हेड-लोडर्स) और सुरक्षा बोर्डों से कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं / मालिकों को यह सलाह जारी करें।
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