कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास HC ने EC को बताया जिम्मेदार, अफसरों पर मर्डर चार्ज तक की बात कही
अंकित सिंह । Apr 26 2021 2:39PM
हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संकट के बावजूद चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।
देशभर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे है। आज मद्रास हाई कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संकट के बावजूद चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो भी गलत नहीं होगा। हालांकि अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस पर नाराज कोर्ट ने पूछा कि जब पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार हो रहे थे तो क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लानेट पर था? इतना ही नहीं ,अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 मई को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं दिया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे।"Election Commission should be put up on murder charges:" Madras High Court on ECI's failure to stop "abuse" of COVID norms in election rallies@meera_emmanuel reports#ElectionCommission #Elections2021@ECISVEEP https://t.co/ekFEoRShCa
— Bar & Bench (@barandbench) April 26, 2021
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