देवी काली विवाद: मध्य प्रदेश सरकार ने पर ट्विटर को भेजा कानूनी नोटिस
नोटिस के अनुसार इस निर्देश का परिपालन न करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है। उसमें कहा गया है कि मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल पर डाली गई सामग्री भादंसं की धारा 295 ए के अनुसार गैरकानूनी सामग्री है जिसके लिए यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है।
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नोटिस के अनुसार इस निर्देश का परिपालन न करना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है। उसमें कहा गया है कि मणिमेकलाई के ट्विटर हैंडल पर डाली गई सामग्री भादंसं की धारा 295 ए के अनुसार गैरकानूनी सामग्री है जिसके लिए यहां प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। बृहस्पतिवार को कुछ ही घंटे पहले, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ लोगों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं का कथित तौर पर अपमानजनक चित्रण किए जाने को लेकर गंभीर रूख अपनाते हुए कहा था कि वह ट्विटर को पत्र लिखकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट पर रोक लगाने को कहेंगे। मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखकर मणिमेकलाई के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग करेगी। हालांकि, ट्विटर ने मणिमेकलाई के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें उन्होंने अपने वृत्तचित्र “काली” का पोस्टर लगाया था। कनाडा के टोरंटो में रहने वाली मणिमेकलाई ने दो जुलाई को ट्वीट कर “काली” का पोस्टर साझा किया था जिसमें देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा पकड़े दर्शाया गया था।
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बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और मणिमेकलाई के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मध्य प्रदेश में अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गईं। देवी काली के बारे में मोइत्रा की टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राथमिकी दर्ज की गई जबकि मणिमेकलाई के खिलाफ विवादास्पद पोस्टर को लेकर भोपाल एवं रतलाम में दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। मिश्रा ने कहा, ‘‘ट्विटर को विकृत मानसिकता वाले लोगों द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट की जांच करनी चाहिए, जैसे फिल्म ‘काली’ की निर्देशक लीना मणिमेकलाई ने काली की धूम्रपान करते हुए तस्वीर पोस्ट की है और ट्विटर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। मैं इस मुद्दे पर ट्विटर को एक पत्र लिखने जा रहा हूं....।’’ पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद मोइत्रा मंगलवार को दिए अपने बयान के बाद विवादों में घिर गईं। उन्होंने कहा था कि उन्हें ‘‘एक व्यक्ति के रुप में काली देवी को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने का पूरा अधिकार है’’ क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार है।
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