महाराष्ट्र में गुरुवार रात 8 से 1 मई तक लॉकडाउन, नई पाबंदियों की घोषणा की गई
कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 22 अप्रैल की रात 8:00 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा।
महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई पाबंदियों की घोषणा की है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 22 अप्रैल की रात 8:00 बजे से लेकर 1 मई की सुबह 7:00 बजे तक लागू रहेगा।
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर से 15 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम कर सकेंगे। लेकिन इसमें उन लोगों को छूट दी गई है जो कोरोना वायरस महामारी को लेकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। अब शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे और शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे की ही हो सकेगी। अगर इस नियम को तोड़ा जाता है तो 50000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सरकारी बस 50 फ़ीसदी की कैपेसिटी के साथ चलती रहेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही जरूरी काम से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति है। बेवजह बाहर निकलते हैं तो आप पर 10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।#COVID19 | Maharashtra govt issues new stricter restrictions under 'Break the Chain' initiative, to be implemented from tomorrow 8 pm
— ANI (@ANI) April 21, 2021
Marriages may be conducted not extending beyond 2 hrs with max 25 people. Govt offices to operate with 15% attendance except emergency services pic.twitter.com/ZKkVprPE8N
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महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई। इसके अलावा 568 रोगियों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 अप्रैल कोएक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक68,631 मामले सामने आए थे। अधिकारी ने कहा कि 568 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या61,911 हो गई है। उन्होंने कहा कि दिनभर में 54,985 लोगों के छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 32,68,449 हो गई है।
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