मंगलुरु में हत्या के जुर्म में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

Life imprisonment
प्रतिरूप फोटो
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पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी 2020 की रात लगभग 10 बजे मुल्की तालुक के करनाड गांव के वनभोजन नामक स्थान पर बिहार के दोनों श्रमिकों ने शरणाप्पा (31) की हत्या कर दी थी।

मंगलुरु की एक अदालत ने एक मजदूर की निर्मम हत्या करने के जुर्म में बिहार के दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश कांताराजू एस.वी. ने शुक्रवार कोबिहार के रहने वाले सनीबाबू और गल्लुराम उर्फ सचिन उर्फ नवीन को शरणाप्पा की हत्या करने का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी 2020 की रात लगभग 10 बजे मुल्की तालुक के करनाड गांव के वनभोजन नामक स्थान पर बिहार के दोनों श्रमिकों ने शरणाप्पा (31) की हत्या कर दी थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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