बच्ची को घर में अकेला पाकर अधेड़ ने किया बलात्कार, अदालत ने सुनाई सजा

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Prabhasakshi

सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।उल्लेखनीय है कि पीड़िता के दादा ने 18 फरवरी, 2020 के इस मामले में जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्यामलाल मौर्य ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

सुल्तानपुर (उप्र)।उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया है। पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) अदालत के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दुष्कर्म के दोषी श्यामलाल मौर्य को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर जुर्माना लगाया।

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उल्लेखनीय है कि पीड़िता के दादा ने 18 फरवरी, 2020 के इस मामले में जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्यामलाल मौर्य ने बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विशेष न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मौर्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया तथा जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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