केरल के राज्यपाल ने आचार संहिता का हवाला देते हुए अध्यादेश लौटाए
एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल ने लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सरकार को अध्यादेश लौटा दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बिना अध्यादेशों को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।
तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने स्थानीय निकायों में वार्ड के परिसीमन और उनकी संख्या बढ़ाने से जुड़े राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेशों को आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए लौटा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्यपाल को मंगलवार को अध्यादेश मिले थे और उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को उन्हें लौटा दिया है।
एक सूत्र ने बताया कि राज्यपाल ने लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सरकार को अध्यादेश लौटा दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग की स्वीकृति के बिना अध्यादेशों को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेशों में केरल पंचायती राज कानून, 1994 और केरल नगरपालिका कानून, 1994 में संशोधन का प्रस्ताव है। इन्हें 2025 में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर पारित किया गया।
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