केरल की अदालत ने माकपा विधायक मुकेश और अभिनेता इडावेला बाबू को अग्रिम जमानत दी

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न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म की कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

केरल की एक सत्र अदालत ने बलात्कार के आरोपी अभिनेता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक एम. मुकेश और अभिनेता इडावेला बाबू को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

इडावेला पर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायाधीश हनी एम. वर्गीस ने मुकेश और बाबू की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कीं। एक महिला अभिनेत्री ने मुकेश, अभिनेता बाबू, जयसूर्या तथा अन्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

महिला के आरोप के बाद मुकेश के खिलाफ बलात्कार के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि मुकेश ने दावा किया कि शिकायतकर्ता द्वारा ब्लैकमेल करने के प्रयासों के आगे हार नहीं मानने के चलते उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया।

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के बाद विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म की कई प्रमुख हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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