कमलनाथ सरकार के मंत्री सुखदेव पांसे पर चलेगा हत्या का मुकदमा

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दिनेश शुक्ल । Sep 20 2019 4:40PM

बैतूल जिला अदालत से बरी हो जाने के बाद सुखदेव पांसे के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में रिविजन याचिका दायर कर चुनौति दी गई। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपीयों के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने के आदेश दिए। वही सांसदो और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में गठित की गई विशेष अदालत को यह केस हस्तांतरित कर दिया गया था।

मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा। उनके खिलाफ भोपाल की विशेष अदालत ने 2007 में बैतूल जिले एक गाँव चौथिया में पारदियों के घरों को जलाने और हत्या के आरोप है। गुरुवार को भोपाल की विशेष अदालत में न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह ने 2007 के हत्या के एक मामले में मंत्री के खिलाफ अरोप तय कर दिए।

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उल्लेखनीय है कि 11 सितंबर 2007 को बैतूल जिले के एक गांव में भीड़ ने पारदियों के घर जलाकर कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। दरआसल उस पारदी समुदाय के एक युवक पर लड़के के बलात्कार का आरोप लगा था जिससे आक्रोशित भीड़ ने बैतूल जिले के पारदियों के बैथिया गांव पर हमला कर दिया और घर जलाने के साथ भीड़ ने कई लोगों हत्या भी कर दी। इस दौरान तत्कालीन मसोद विधानसभा से विधायक रहे सुखदेव पांसे इस भीड़ के साथ ही थे। उस समय के विधायक रहे सुखदेव पांसे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर बैतूल जिला अदालत में चालान पेश किया था।

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बैतूल जिला अदालत से बरी हो जाने के बाद सुखदेव पांसे के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट में रिविजन याचिका दायर कर चुनौति दी गई। जिसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपीयों के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाने के आदेश दिए। वही सांसदो और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में गठित की गई विशेष अदालत को यह केस हस्तांतरित कर दिया गया था। गुरूवार को भोपाल की इसी विशेष अदालत ने वर्तमान प्रदेश सरकार में मंत्री सुखदेव पांसे पर आरोप तय करते हुए उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए। जिसकी अगली सुनवाई 03 नवम्बर 2019 को होगी जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएगें।

 

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