INX मीडिया मामले में चिदंबरम को नहीं मिली राहत, 3 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे
चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।
नयी दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत अवधि को बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया है। जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 3 अक्टूबर तक चिदंबरम को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।
14 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद चिदंबरम को बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर की अदालत में पेश किया गया था। चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया।
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सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए। उन्होंने कहा कि 73 वर्षीय चिदंबरम को कई बीमारियां हैं और हिरासत में रहते हुए उनका वजन भी कम हुआ है। कांग्रेस नेता पांच सितंबर से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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