दो महीने में पूरी हो बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच और सुनवाई: अमित शाह

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[email protected] । Aug 23 2019 9:28AM

शाह ने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों / बलात्कार की जांच और सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

पणजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि वे 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ यौन अपराधों की जांच और सुनवाई अपराध घटने के दो महीने के अंदर पूरी करने के लिए एक तंत्र बनाएं।  शाह यहां 24वीं पश्चिमी जोनल परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

शाह ने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के खिलाफ यौन अपराधों / बलात्कार की जांच और सुनवाई दो महीने के अंदर पूरी करने के लिए विस्तृत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों की जांच और सुनवाई पूरी करने के लिए कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर निगरानी करनी चाहिए। बैठक के दौरान बैंकिंग सुविधाओं से वंचित गांवों को लेकर भी चर्चा की गई। शाह ने कहा कि भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईआईपीबी) के जरिए ही हर जगह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) करना चाहिए।

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बैठक में, राज्य सरकारों को सरकारी पहल पर एक महीने के भीतर प्रिंटआउट या कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया, ताकि सभी के पास नवीनतम क्यूआर कोड के साथ आधार कार्ड हो और विदेशी नागरिक अवैध रूप से मछली पकड़ने की नौकाओं के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न करें। शाह ने कहा, ‘‘अभियोजन विभाग और एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो को भी सुदृढ़ किया जाएगा। बेहतर प्रशासन के लिए, हम सभी को एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए, रचनात्मक राय का स्वागत करना चाहिए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए।’

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