सिंधु का एक बूंद पानी पाकिस्तान को पीने नहीं देगा भारत?? सिंधु जल प्रवाह को रोकने की ये है मोदी सरकार की योजना

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है - पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण जल-बंटवारा समझौता - जो तीन युद्धों के बाद भी कायम रहा। य
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल है - पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण जल-बंटवारा समझौता - जो तीन युद्धों के बाद भी कायम रहा। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए घातक आतंकी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने एक पत्र में औपचारिक रूप से पाकिस्तान को संधि के तत्काल निलंबन के बारे में सूचित किया और इस कदम के पीछे के कारणों को समझाया - सीमा पार आतंकवाद उनमें से एक है।
जल-बंटवारा समझौते के तहत, भारत को पूर्वी नदियों - रावी, ब्यास और सतलुज - पर विशेष नियंत्रण दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब - पर अधिकार दिया गया था, जबकि इनका उद्गम जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में होता है। तो, जल-बंटवारा समझौते के निलंबन का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आखिर अब भारत कैसे सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकेगा? आखिर भारत कैसे पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद पानी भी जाने से रोक देगा।
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ये है भारत की प्लानिंग-
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सिंधु नदी का "एक बूंद पानी" भी पाकिस्तान तक न पहुंचे। यह बयान शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद, श्री पाटिल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, जिसमें निर्णय को ऐतिहासिक और पूरी तरह से उचित बताया गया। उन्होंने हिंदी में लिखा, "सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार द्वारा लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूरी तरह से उचित और राष्ट्रहित में है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न जाए।"
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भारत ने बुधवार को 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की औपचारिक घोषणा की, इसे जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के जवाब के रूप में बताया, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय निवासी मारे गए थे। गुरुवार को जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तुजा को एक औपचारिक नोटिस भेजा। अपने पत्र में मंत्रालय ने कहा, "सद्भावनापूर्वक संधि का सम्मान करना मौलिक दायित्व है। हालांकि, इस सिद्धांत को कायम रखने के बजाय, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को निशाना बनाकर सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना जारी रखा है।"
भारत की सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को जाने से रोकने की योजना
बैठक के बाद, अधिकारियों ने पुष्टि की कि संधि के निलंबन का कार्यान्वयन तुरंत शुरू हो जाएगा। कथित तौर पर तत्काल, मध्यावधि और दीर्घकालिक कार्रवाइयों को शामिल करते हुए एक विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई।
विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई संधि के तहत, भारत तीन पूर्वी नदियों- रावी, व्यास और सतलुज पर विशेष नियंत्रण रखता है, जबकि पाकिस्तान तीन पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब- से लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी का हकदार है, जो भारत से पाकिस्तान में बहती हैं।
अल्पावधि में, भारत भंडारण क्षमता को बढ़ाने और पाकिस्तान में पानी के प्रवाह को कम करने के लिए सिंधु, झेलम और चिनाब पर मौजूदा बांधों की सफाई जैसे कदमों पर विचार कर रहा है। लंबी अवधि में, योजनाओं में नए बांधों और जल अवसंरचना का निर्माण शामिल हो सकता है।
इस कदम से भारत को दो जलविद्युत परियोजनाओं- झेलम की एक सहायक नदी पर किशनगंगा और चेनाब की एक सहायक नदी पर निर्माणाधीन रतले परियोजना- पर पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करने का भी मौका मिल गया है।
अधिकारियों ने कहा कि विश्व बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों की आपत्तियों के मामले में कानूनी प्रतिक्रिया तैयार की जा रही है। वैश्विक समुदाय को भारत के तर्क को समझाने के लिए कूटनीतिक संपर्क जारी रहेगा। भारतीय नागरिकों को कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय चल रहा है।
पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि संधि के तहत आवंटित जल प्रवाह को अवरुद्ध करने या मोड़ने का कोई भी प्रयास “युद्ध की कार्रवाई” माना जाएगा और राष्ट्रीय शक्ति के सभी क्षेत्रों में इसका जोरदार जवाब दिया जाएगा।
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