Lucknow में वकील साहब ने की Judge के साथ दुर्व्यवहार, शर्ट का बटन खोलकर जज को कहा गुंडा

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रितिका कमठान । Apr 11 2025 2:35PM

अदालत ने इस कदम के लिए अशोक पांडे को छह महीने की सजा सुनाई है। बता दें कि ये मामला उस समय शुरू हुआ जब अदालत में वकील बिना गाउन पहले ही जज के सामने पेश हो गया। यहां तक कि उनकी शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। अदालत में ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए अदालत की बेंच ने अशोक पांडे पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हैरान करने वाला मामला देखने को मिला है। यहां अदालत के सामने बिना गाउन और शर्ट के एक स्थानीय वकील पेश हुआ। इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस मामले में गुरुवार को वकील अशोक पांडे को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया है।

अदालत ने इस कदम के लिए अशोक पांडे को छह महीने की सजा सुनाई है। बता दें कि ये मामला उस समय शुरू हुआ जब अदालत में वकील बिना गाउन पहले ही जज के सामने पेश हो गया। यहां तक कि उनकी शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। अदालत में ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए अदालत की बेंच ने अशोक पांडे पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें जुर्माने की रकम को एक महीने में चुकाना होगा। अगर वो जुर्माना चुकाने में समर्थ नहीं होंगे तो उन्हें एक महीने की जेल की सजा भी सुनाई जाएगी।

 

ये है पूरा मामला

इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। दरअसल अशोक पांडे 18 अगस्त, 2021 को बिना वकील की पोशाक पहनें और खुले बटन की शर्ट पहने हुए अदालत में पेश हुए थे। कार्यवाही के दौरान जज के साथ किए गिए इस दुर्व्यवहार के लिए वकील की उपस्थिति को चुनौती दी गई। वकील को कोर्ट से जाने के लिए कहा गया तो कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उन्होंने न्यायाधीश को गुंडा तक कह दिया। कई बार मौका मिलने के बाद भी वकील अशोक पांडे ने अवमानना करना जारी रखा।

इस मामले पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के आचरण और अदालत की प्रक्रिया में हिस्सा ना लेने के कारण उसे सजा देना जरूरी है। अदालत के अनुसार अशोक पांडे का व्यवहार न्यायालय की गरिमा और अनुशासन के अनुरुप नहीं है। वहीं अदालत ने वकील के निर्देश दिया है कि चार सप्ताह में वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सरेंडर करे। वकील पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर भी उनसे सवाल किए गए हैं, जिसका जवाब उन्हें एक मई तक देना होगा।

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