अगर आपके पास भी है आधार और पासपोर्ट तो NPR में जानकारी देना होगा अनिवार्य

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अभिनय आकाश । Jan 16 2020 2:04PM

1 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आधार, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। वहीं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रर (एनपीआर) अपडेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में आधार, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। वहीं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने एनपीआर के ‘एच्छिक’ और ‘वैकल्पिक’ पर फैले असमंजस को दूर करते हुए ये जानकारी दी है। सूत्रों ने साफ किया कि अगर किसी शख्स के पास इन तीनों में से कोई भी कागजात होंगे तो उनको इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

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बता दें कि इससे पहले 24 दिसंबर को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनगणना 2021 और एनपीआर पर जानकारी देते हुए बताया था कि आधार नंबर की जानकारी देना ‘वैकल्पिक’ होगा। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सेल्फ सर्टिफिकेशन या सेल्फ डेक्लरेशन की बात कही थी।

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क्या है NPR 

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के जरिए सरकार देश के हर नागरिक की जानकारी रख सकेगी। 

- इसके तहत हर भारतीय नागरिक का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाएगा और उनकी वंशावली भी दर्ज की जाएगी। 

- वैसे निवासी जो छह महीने या उससे ज्यादा समय से किसी क्षेत्र में रह रहा है, उसके लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। 

- एनपीआर को सरकार राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला, उप जिला व स्थानीय स्तर पर तैयार करेगी। 

- एनपीआर तीन चरणों में तैयार किया जाएगा 

- पहला चरण एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे।

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