IndiGo फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वाला निकला IB का अफसर, खुलासे के बाद मामले में आया नया मोड़
मंडल के वकील फैज़ल रिज़वी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने विमान में संभावित बम के बारे में एक स्रोत से मिली जानकारी पर कार्रवाई की। रिज़वी ने सवाल उठाया कि अधिकारियों ने शुरू में आईबी अधिकारी के रूप में मंडल की पहचान क्यों छिपाई और जोर देकर कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष था।
पिछले महीने नागपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में कथित तौर पर झूठा बम अलर्ट जारी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की पहचान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी के रूप में की गई है। 187 यात्रियों को ले जा रहे विमान को रायपुर में आपातकालीन लैंडिंग के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन गहन तलाशी के बाद बम की धमकी को अफवाह घोषित कर दिया गया। आरोपी अनिमेष मंडल, जो नागपुर में तैनात एक उपाधीक्षक-रैंक आईबी अधिकारी है, को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।
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मंडल के वकील फैज़ल रिज़वी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने विमान में संभावित बम के बारे में एक स्रोत से मिली जानकारी पर कार्रवाई की। रिज़वी ने सवाल उठाया कि अधिकारियों ने शुरू में आईबी अधिकारी के रूप में मंडल की पहचान क्यों छिपाई और जोर देकर कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष था। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने गिरफ्तारी का बचाव करते हुए कहा कि मंडल की हिरासत के तुरंत बाद आईबी को सूचित किया गया था।
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सिंह ने कहा कि मंडल को आईबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि बम की धमकी झूठी थी। सिंह ने कहा कि उनके कृत्य से दहशत फैल गई, जिससे यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई। अधिवक्ता रिजवी ने तर्क दिया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई एक विशेष अदालत में की जानी चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने मुवक्किल की जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाने की योजना की घोषणा की।
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