OBC आरक्षण को लेकर होगी जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार पेश करेगी डाटा
इस मामले में इससे पहले 23 सितंबर को हुई सुनवाई हुई थी। जिसमें सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग को लेकर सही डाटा पेश नहीं किया गया था। जिसके बाद सुनवाई 30 सितंबर के लिए टेबकर दी गई थी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में आज यानी गुरुवार को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में होने वाली सुनवाई में मध्य प्रदेश की ओर से विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद पैरवी करेंगे।
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वहीं सरकार की तरफ से ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस बारे में अपना पक्ष रखेंगे। जबकि कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिर जय साहनी ओबीसी आरक्षण को 27% रिजर्वेशन देने के बारे में अपना पक्ष रखेंगे।
आपको बता दें कि इस मामले में इससे पहले 23 सितंबर को हुई सुनवाई हुई थी। जिसमें सरकार की तरफ से ओबीसी वर्ग को लेकर सही डाटा पेश नहीं किया गया था। जिसके बाद सुनवाई 30 सितंबर के लिए टेबकर दी गई थी।
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दरअसल 2 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता पुरसेन्द्र कौरव के अभिमत के बाद हाई कोर्ट में चल रहे मामलों को छोड़कर बाकी सभी विभाग में 27% के हिसाब से भर्ती करने के निर्देश दिए थे। लिहाजा उस सरकुलेशन को लेकर भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
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