उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 मई को
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । May 26 2020 8:41PM
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक ललन कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लल्लू की जमानत का मामला सत्र अदालत से ‘विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट’ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई 28 मई को होगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से गतिरोध के बाद गिरफ्तार किये गये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 मई को होगी। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक ललन कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष लल्लू की जमानत का मामला सत्र अदालत से ‘विशेष एमपी—एमएलए कोर्ट’ में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसकी सुनवाई 28 मई को होगी। प्रवासी मजदूरों को 20 मई को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिये कांग्रेस द्वारा मंगवाई गयी बसों को राज्य में प्रवेश नहीं करने दिये जाने का विरोध करने पर लल्लू को गिरफ्तार किया गया था।
इस बीच, कांग्रेस सेवा दल ने मंगलवार को राज्य में सांकेतिक धरना देकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रिहाई की मांग की। उप्र कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को सम्बोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि लल्लू केवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं हैं बल्कि वह विधानसभा के सदस्य भी हैं। जेल में उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।Uttar Pradesh Congress Chief Ajay Kumar Lallu has moved a bail plea in a sessions court; hearing on May 28. He was arrested in connection with protest by party leaders over the issue of movement of buses arranged by Congress for migrant labourers. (file pic) pic.twitter.com/ngIxjyfy3g
— ANI UP (@ANINewsUP) May 26, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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