ज्ञानवापी के कार्बन डेटिंग पर 29 सितंबर को सुनवाई, मुस्लिम पक्ष की 8 हफ्ते की मोहलत वाली मांग खारिज
अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा।
वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को भी नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर वे एक आवेदन दाखिल किया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु एस जैन ने कहा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है।
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जैन ने कहा कि हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच और पता लगाना चाहिए। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है। 29 सितंबर को अगली सुनवाऊ होगी। अदालत ने मस्जिद समिति द्वारा अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मांगे गए 8 सप्ताह के समय की मांग को खारिज कर दिया।
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कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई, जो 5 मूल वादियों के ऊपर और ऊपर शामिल हुए थे। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है। दूसरी तरफ ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पक्षकार बनने के लिए 16 लोगों ने आवेदन दिया था। सुनवाई के दौरान सिर्फ 9 पक्षकार मौजूद रहे। इसमें से एक पक्षकार ने नाम वापस ले लिया। सात पक्षकार जो हाजिर नहीं थे उनका आवेदन कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
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