Gyanvapi Survey | ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुबह साढ़े नौ बजे सुनवाई शुरू की जो अब भी जारी है।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है, जहां मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का गलती से निपटारा कर दिया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सूचित करने को कहा ताकि वह पीठ के सामने पेश हो सकें।
इसे भी पढ़ें: Nagaland Civic Elections | महिला आरक्षण लागू न होने पर Supreme Court की केंद्र और नगालैंड राज्य सरकार को फटकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी
वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की अपील पर बुधवार को सुबह साढ़े नौ बजे सुनवाई शुरू की जो अब भी जारी है। मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि 21 जुलाई को आदेश पारित करते समय वाराणसी की अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुपस्थिति में मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, लेकिन अदालत ने इस निष्कर्ष पर आने से पूर्व अपने समक्ष आई सामग्रियों पर चर्चा नहीं की।
इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Kargil Vijay Diwas पर Rajnath Singh ने दिलाई पाक के धोखे की याद, Army Chief ने कहा- आगे भी तैयार रहने की जरूरत है
उन्होंने कहा कि निचली अदालत को सबसे पहले पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करनी चाहिए थी, लेकिन संपूर्ण शिकायत में इस तरह के साक्ष्य का कोई जिक्र नहीं है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को इस मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया और उसे सर्वेक्षण करने और इस मामले में विशेषज्ञ राय देने का निर्देश दिया गया।
इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि इस मुकदमे में विशेषज्ञों को पक्षकार बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिस मामले में विशेषज्ञ की राय ली जाती है उस मामले में उसे पक्षकार बनाया जाए। जैन ने हैंडराइटिंग (लिखावट) विशेषज्ञों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी मामले में इन्हें कभी पक्षकार नहीं बनाया गया, भले ही जरूरत पड़ने पर अदालत किसी मामले में हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की राय मांग सकती है।
अन्य न्यूज़