पटाखों के इस्तेमाल और खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर दिसंबर में होगी सुनवाई

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पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर दिल्ली सरकार के पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय दो व्यक्तियों-राहुल सांवरिया और तनवीर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय अनुचित है ।

नयी दिल्ली।दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दीपावली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर दिसंबर में सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले को 13 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया क्योंकि याचिकाकर्ता के मुख्य वकील आज उपलब्ध नहीं थे। उच्च न्यायालय ने जब कहा कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित ऐसा ही मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी लंबित है, तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत में इसे बृहस्पतिवार को ही सूचीबद्ध किया गया। उच्च न्यायालय दो व्यक्तियों-राहुल सांवरिया और तनवीर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार का पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय अनुचित है क्योंकि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में कभी भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश नहीं दिया है।

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे 15 सितंबर के उस आदेश में संशोधन चाहते हैं जिसमें प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण दीपावली के त्योहार के दौरान सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रतिबंध मनमाना, अनुचित और आवश्यकता से अधिक उठाया गया कदम है। इसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में प्रदूषण वाहनों, जैव ईंधन जलाने आदि के कारण है और दीपावली के त्योहार से डेढ़ महीने पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध ने लाखों लोगों की भावनाओं को आहत किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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