अपने खिलाफ हुई प्राथमिकी को लेकर पत्रकार विनोद दुआ ने HC का किया रूख, आज होगी सुनवाई

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भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में चार जून को दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया कि भारतीय मीडिया की मशहूर शख्सियत दुआ सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले भड़काऊ बयान प्रसारित कर रहे हैं।

नयी दिल्ली। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने अपने खिलाफ हुई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली भाजपा के एक नेता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि यूट्यूब पर प्रसारित शो में दुआ ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिए। भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में चार जून को दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिन्होंने दावा किया कि भारतीय मीडिया की मशहूर शख्सियत दुआ सार्वजनिक गड़बड़ी पैदा करने वाले भड़काऊ बयान प्रसारित कर रहे हैं।

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याचिका में दुआ ने पुलिस की कथित विद्वेषपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को लेकर जांच करने की भी मांग की है। साथ ही अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन करने को लेकर एक करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनूप जे भंभानी के समक्ष बुधवार के लिए सूचीबद्ध की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि प्राथमिकी राजनीतिक बदले का प्रमाण है। अपराध शाखा को दी गई शिकायत में कुमार ने दुआ पर आरोप लगाया था कि वह यूट्यूब पर ‘‘द विनोद दुआ शो’’ के माध्यम से ‘‘फर्जी सूचनाएं फैला’’ रहे हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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