Gyanvapi Mosque: 30 साल बाद ज्ञानवापी में रातों रात हुई पूजा, प्रशासन ने हटवाए बैरिकेड

gyanwapi
ANI
अंकित सिंह । Feb 1 2024 10:30AM

पूजा शुरू होने से पहले, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, एस राजलिंगम और पुलिस आयुक्त, अशोक मुथा जैन ने आधी रात के आसपास एक बैठक बुलाई। लगभग दो घंटे तक चली यह बैठक काशी विश्वनाथ धाम परिसर के एक हॉल में बुलाई गई थी।

बुधवार को अदालत द्वारा 'व्यास का तेखाना' में अनुमति दिए जाने के बाद ज्ञानवापी के एक तहखाने में पूजा की रस्में गुरुवार से शुरू हुईं। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद पर कानूनी लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 30 साल बाद ये पूजा की गई है। गुरुवार को एक श्रद्धालु ने कहा कि हम सभी यहां हर दिन सुबह 3-3 बजे दर्शन के लिए आते हैं। हम कोर्ट के आदेश से बेहद खुश और भावुक हैं। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। वकील सोहन लाल आर्य ने कहा कि हम आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अदालत का कल का फैसला अभूतपूर्व था... व्यवस्थाएं कर दी गई हैं लेकिन इसे (व्यास का तेखाना) अभी तक भक्तों के लिए नहीं खोला गया है। 

इसे भी पढ़ें: श्रीराम के अयोध्या में आते ही बरसों पुराने मुद्दे सुलझने लगे हैं, Gyanvapi के दरवाजे भक्तों के लिए खुलने लगे हैं

पूजा शुरू होने से पहले, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट, एस राजलिंगम और पुलिस आयुक्त, अशोक मुथा जैन ने आधी रात के आसपास एक बैठक बुलाई। लगभग दो घंटे तक चली यह बैठक काशी विश्वनाथ धाम परिसर के एक हॉल में बुलाई गई थी। विचार-विमर्श के बाद, जिला प्रशासन ने अदालत के फैसले के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए। दक्षिणी तहखाने तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देने के लिए बैरिकेड्स के भीतर एक रास्ता साफ कर दिया गया, जिससे दक्षिणी तहखाने में पूजा अनुष्ठानों का निर्बाध पालन सुनिश्चित हो सके। राजलिंगम ने कहा कि बैरिकेडिंग हटा दी गई है और कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। दृश्यों में उत्साहित श्रद्धालु ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में प्रार्थना करते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी केस में हाई कोर्ट से भी आ गया बड़ा फैसला, वजूखाना के सर्वेक्षण मामले में अंजुमन इंतेजामिया कमिटी को नोटिस

वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा—पाठ करने का अधिकार देने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि वादी शैलेन्द्र व्यास तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा तय किये गए पुजारी से व्यास जी के तहखाने में स्थित मूर्तियों की पूजा और राग-भोग कराए जाने की व्यवस्था सात दिन के भीतर कराएं।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़