Gurmeet Ram Rahim बरी, 22 साल पुराने हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
सीबीआई अदालत ने 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए डेरा प्रमुख समेत पांच लोगों को बरी कर दिया है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। 2002 में रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने 18 अक्टूबर 2021 को राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए डेरा प्रमुख समेत पांच लोगों को बरी कर दिया है।
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विवादास्पद डेरा प्रमुख डेरा में दो साध्वियों के साथ बलात्कार और पत्रकार राम चंदर प्रजापति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में हैं, जिन्होंने प्रभावशाली डेरा प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर विस्तार से रिपोर्ट की थी। डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में स्थित है। गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के चौंकाने वाले आरोप सामने आने के बाद सुर्खियों में आया था और सीबीआई ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच शुरू होने के एक दशक बाद 2014 में डेरा प्रमुख ने दावा किया कि वह नपुंसक हैं, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया. दोषी ठहराए जाने के बाद समर्थकों की भारी भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में नाटकीय दृश्य सामने आए।
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