लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस, जानें इसकी प्रमुख बातें

lockdown
अभिनय आकाश । Apr 15 2020 10:08AM

लॉकडाउन 2.0 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिन में चौथी बार देश को संबोधित किया और लॉकडाउन की मियाद को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 2.0 के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी अगले दिन यानी 15 अप्रैल को जारी की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई। आइए जानते हैं इसकी प्रमुख बातें। 

  • सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है, सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा
  • लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।
  • शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी।
  • सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेंगे।   

इसे भी पढ़ें: मणिपुर सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों के खाते में 2000 रुपये जमा किए

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे
  •  सभी तरह की धार्मिक गतिविधियाों पर भी रोक लगा गई है।
  • किसानों की फसल के लिए और मनरेगा के मजदूरों के लिए रियायतों का एलान भी किया गया है। 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी।
  • हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़