प्याज निर्यात पर रोक के बाद सरकार ने थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए तय की स्टॉक सीमा
खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है। वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
नयी दिल्ली। बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने प्याज के थोक और खुदरा व्यापारियों के लिए भंडारण (स्टॉक) की सीमा तय की है। रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्टॉक की सीमा को लागू करें और प्याज जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
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खुदरा व्यापारियों के लिए प्याज भंडारण की सीमा 100 क्विंटल तक तय की गई है। वहीं थोक व्यापारी 500 क्विंटल तक प्याज का स्टॉक रख सकेंगे। इसके अलावा घरेलू स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution: The reported export below Minimum Export Price to Bangladesh & Sri Lanka will be immediately stopped and strict action will be initiated against those who are found to be violating this decision of the Central government. https://t.co/hlt8KBfUxE
— ANI (@ANI) September 29, 2019
उल्लेखनीय है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के खुदरा बाजार में प्याज 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गए है। इससे पहले 13 सितंबर को सरकार ने प्याज का निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन तय किया था। बयान में कहा गया है कि इससे प्याज के निर्यात पर कुछ अंकुश लगा था। लेकिन यह पूरी तरह रुका नहीं था। इस वजह से अब सरकार ने प्याज के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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