महाराष्ट्र: बार लाइसेंस को लेकर समीर वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

Sameer Wankhede

ठाणे पुलिस ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के मालिकाना हक वाले एक होटल और बार का लाइसेंस हासिल करने में कथित धोखाधड़ी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे पुलिस ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्र के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े के मालिकाना हक वाले एक होटल और बार का लाइसेंस हासिल करने में कथित धोखाधड़ी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर ने नवी मुंबई स्थित होटल और बार का यह लाइसेंस रद्द करते हुए दावा किया था कि इसे गलत जानकारी देकर और धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था। ठाणे पुलिस उपायुक्त डॉ. विजय कुमार राठौड़ ने बताया कि राज्य आबकारी अधिकारियों की शिकायत के बाद वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में यहां कोपरी पुलिस थाने में शनिवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई।

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उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में आरोप लगाया था कि वानखेड़े का नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था ,जब वानखेड़े नाबालिग थे और इसलिए यह अवैध है। मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस है, जो सेवा नियमों के खिलाफ है। वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों को खारिज कर दिया था। राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को ‘बार’ के लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था। इससे पहले, एक अधिकारी ने बताया था कि नोटिस पर वानखेड़े के जवाब और मामले की जांच के बाद, जिलाधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर, 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब उनकी आयु 21 साल की मान्य उम्र के बजाय 18 साल से कम थी।

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वानखेड़े के पिछले साल अक्टूबर में एक जहाज पर छापेमारी कर वहां से मादक पदार्थ की जब्ती का दावा करने के बाद से मलिक ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इस छापेमारी के संबंध में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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