बिना अनुमति बेटे का विवाह करने पर पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज
दिनेश शुक्ल । May 12 2021 11:26PM
तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक बिना अनुमति शादी समारोह आयोजित किये जाने के इस मामले में पटवारी समर पटेल को संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि पटवारी के आवेदन पर मझगंवा पुलिस थाने में उत्तम पटेल के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बिना अनुमति बेटे का विवाह समारोह आयोजित करने पर सिहोरा तहसील के ग्राम भटुली निवासी उत्तम पटेल के खिलाफ मझगंवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम सिहोरा द्वारा विवाह समारोह पर रोक लगाई गई है तथा पूर्व में विवाह समारोह आयोजित करने के लिए दी गई सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है।
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इसके बावजूद ग्राम पंचायत सिंघुली के ग्राम भटुली निवासी उत्तम पटेल द्वारा 11 मई 2021 को बेटे का विवाह समारोह आयोजित किया गया। तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक बिना अनुमति शादी समारोह आयोजित किये जाने के इस मामले में पटवारी समर पटेल को संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि पटवारी के आवेदन पर मझगंवा पुलिस थाने में उत्तम पटेल के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
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