कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा, 31 दिसंबर तक रहेगा नियम लागू
राज्य सरकार ने दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कमेटी को दिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि दस्तावेज प्रमाणित करने के बाद पीड़ित के परिवार को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दें।
भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को मुआवजा देने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए मुआवजा राशि दी जाएगाी। अगर डेथ सर्टिफिकेट पर कारण नहीं लिखा है तो भी पीड़ित के परिवार को मुआवजा राशि मिलेगी।
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दरअसल राज्य सरकार ने दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कमेटी को दिया है। कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी को यह अधिकार होगा कि दस्तावेज प्रमाणित करने के बाद पीड़ित के परिवार को 50 हजार रुपए की मुआवजा राशि दें।
इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। दस्तावेज प्रमाणित करने के अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। जानकारी के मुताबिक नए नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
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आपको बता दें कि कोरोना से मौत पर एक-एक लाख की राशि देने का एलान किया था। एक भी केस में राशि वितरित नहीं हुई थी कि बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। हाल ही में कोर्ट ने कोरोना से मौत पर कम से कम 50-50 हजार की राशि देने का फैसला दिया है।
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