Excise policy case: मनीष सिसोदिया और के कविता को बड़ा झटका, 31 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

manish sisodia
ANI
अंकित सिंह । Jul 26 2024 3:46PM

गुरुवार को ईडी धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था।

आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सीबीआई मामले में मनीष सिसौदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी। इससे पहले गुरुवार को ईडी धनशोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। 

इसे भी पढ़ें: AAP का मिशन हरियाणा, अगले 15 दिनों में 45 रैलियां करने की तैयारी, सुनीता केजरीवाल भी करेंगी संबोधित

उच्चतम न्यायालय दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए मंगलवार को सहमत हो गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा तथा मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं। 

इसे भी पढ़ें: जेल में Arvind Kejriwal की 'गिरती सेहत' को लेकर 30 जुलाई को INDIA bloc का विरोध प्रदर्शन

पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबद्ध है। इस नीति को अब निरस्त किया जा चुका है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़