निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में रात के समय रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया
भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के चुनाव प्रचार के लिए नए नियमों का एक सेट जारी किया।
निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण शुक्रवार से शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक पश्चिम बंगाल में रैलियों, जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों के चुनाव प्रचार के लिए नए नियमों का एक सेट जारी किया।
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नए नियमों के तहत, किसी भी राजनीतिक दल को शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच कोई भी चुनावी रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पोल पैनल ने कहा कि इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
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इसके अलावा, आयोग ने आगामी चरणों के लिए मौन अवधि को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है। मौन काल उस समय को संदर्भित करता है जब राजनीतिक दलों को मतदान की तारीख से पहले चुनाव प्रचार करने से रोक दिया जाता है।
Election Commission (EC) curtails the timing of the campaign up to 7 PM. There shall not be any campaign between 7 PM and 10 AM on campaign day. Silence period extended from 48 hours to 72 hours in each of the remaining three phases in West Bengal: EC pic.twitter.com/anHbexpNqG
— ANI (@ANI) April 16, 2021
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