एक साल में 150 करोड़ रुपये के ड्रग जब्त, 300 से अधिक गिरफ्तार: एनसीबी
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने पिछले एक साल में मुंबई, इससे सटे नवी मुंबई, ठाणे और अन्य इलाकों से 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की हैं। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
मुंबई। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने पिछले एक साल में मुंबई, इससे सटे नवी मुंबई, ठाणे और अन्य इलाकों से 150 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त की हैं। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनसीबी के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने रविवार को पीटीआई-को बताया, पिछले साल सितंबर से अब तक, हमने एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज) एक्ट के तहत 114 मामले दर्ज किए हैं और 34 विदेशियों और कुछ बॉलीवुड हस्तियों सहित 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसे भी पढ़ें: हमारी सरकार में गुंडों-माफियाओं पर चल रहा बुलडोजर : योगी आदित्यनाथ
उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में, उन्होंने शहर और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से 100 किलोग्राम से अधिक कोडीन ड्रग्स, 30 किलोग्राम चरस, 12 किलोग्राम हेरोइन, दो किलोग्राम कोकीन, 350 किलोग्राम गांजा, 60 किलोग्राम इफेड्रिन और 25 किलोग्राम एमडी (मेफेड्रोन) जब्त किया। उन्होंने कहा, अब, हमने व्यावसायिक मात्रा में नशीले पदार्थों का कारोबार करते पकड़े गए लोगों की संपत्तियों को कुर्क करना शुरू कर दिया है। अब तक, हमने विभिन्न नशीली दवाओं के तस्करों की 12 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है और यह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब्त किए गए सामान में नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित नकदी और आभूषण शामिल हैं।
इसे भी पढ़ें: मानहानि मामला : मुंबई की अदालत में पेश हुईं कंगना रनौत, अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी
अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कई बार पाया है कि ड्रग तस्कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर संपत्ति खरीदते हैं, और अगर ड्रग तस्करों के साथ उनका संबंध स्थापित होता है तो ऐसी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। वानखेड़े ने यह भी कहा कि लोगों के मन में यह भ्रांति है कि ड्रग्स का कारोबार करने वाला ही सिर्फ अपराधी होता है। उसका सेवन करने वाला भी अपराधी होता है। उन्होंने कहा, यह सही नहीं है। जो लोग नशीली दवाओं का सेवन कर रहे हैं वे भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं और उन पर एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
अन्य न्यूज़