कांग्रेस नेता शिवकुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को होगी सुनवाई
अदालत ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया और रजिस्ट्री से कहा कि अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह धन शोधन के एक मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुरेश कैत को आज इस मामले की सुनवाई करनी थी लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से पेश हुए वकील ने उन्हें बताया कि निदेशालय ने शिवकुमार की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दायर की है और आज दिन में एक अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी है। अदालत ने इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया और रजिस्ट्री से कहा कि अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
ईडी ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में शिवकुमार को गिरफ्तार किया था। शिवकुमार ने निचली अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार किये जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने पूर्व में जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर उससे स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था। उच्च न्यायालय में शिवकुमार ने जमानत के लिये अपनी सेहत की स्थिति का हवाला दिया था। कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में कहा कि वह सात बार विधायक रहे हैं और उनके विदेश भागने का खतरा नहीं है।
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उन्होंने दलील दी कि यह मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है और उन्हें हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है क्योंकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निचली अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि शिवकुमार एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच के इस महत्वपूर्ण दौर में उन्हें छोड़ा जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता की चिकित्सा रिपोर्ट देखी थी और कहा था कि हालांकि एंजियोग्राफी हुई है लेकिन उनकी हालत अब स्थिर है और उन्हें दवाएं लेने की सलाह दी गई है।
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