धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर उन्हें रिहा किया जाए।
कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धनशोधन मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए कहा कि शिवकुमार के विदेश भागने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार से तिहाड़ जेल में मिलीं सोनिया गांधी
अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर उन्हें रिहा किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार (57) को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
Delhi High Court grants bail to the Karnataka Congress leader DK Shivakumar on a personal bond of Rs 25 lakh in connection with a money laundering case. He was currently in judicial custody and his bail plea was rejected by the trial Court earlier. pic.twitter.com/hejoZ9D1y0
— ANI (@ANI) October 23, 2019
अन्य न्यूज़