दिल्ली अग्निकांड में 43 लोगों की मौत, इमारत मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया
दिल्ली की अनाजमंडी में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान को हिरासत में ले लिया है। इस अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की अनाजमंडी में रविवार को लगी आग के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक रेहान को हिरासत में ले लिया है। इस अग्निकांड में 43 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने उसपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 285 (आग या ज्वलनशील पदार्थ के संदर्भ में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया है।
Rehan (in pic), the owner of the building where a fire broke out earlier today, claiming lives of 43 people. A case has been registered under section 304 of Indian Penal Code against him and he is currently absconding. #DelhiFire pic.twitter.com/LBGx0msMED
— ANI (@ANI) December 8, 2019
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की जानकारी सुबह पांच बजकर 22 मिनट पर मिली जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने बताया कि 150 दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान चलाया और 63 लोगों को इमारत से बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल अधिकारियों ने बताया कि 43 श्रमिक मारे गए और दो दमकल कर्मी घायल हुए हैं।
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