लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मिली जमानत

Deep Sidhu

गणतंत्र दिवस हिंसा के दौरान लाल किले को नुकसान पहुंचाने के मामले में दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील गुप्ता ने सिद्धू को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती पेश करनेपर यह राहत देते हुए उसे बुलाये जाने पर जांच मेंशामिल होने के निर्देश दिए।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा में लाल किले के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त करने से संबंधित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के मामले मेंगिरफ्तार किए गए अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू को सोमवार को जमानत दे दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील गुप्ता ने सिद्धू को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानती पेश करनेपर यह राहत देते हुए उसे बुलाये जाने पर जांच मेंशामिल होने के निर्देश दिए।

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सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले सिद्धू को घटना से जुड़े अन्य मामले में 16 अप्रैल को जमानत मिली थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को कहा,“मेरे विचार में मौजूदा मामले में आवेदक को और अवधि तक कैद में रखने का कोई लाभ नहीं है और इसलिए यह अनुचित होगा, न ही आवेदक को आजाद करने से पुलिस अधिकारियों की जांच प्रभावित होगी।” सिद्धू को पहले मामले में नौ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था जो गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा हुआ है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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