अयोग्य घोषित विधायकों ने अपनी याचिका पर शीघ्र सुनवाई का SC से किया अनुरोध

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[email protected] । Aug 13 2019 6:13PM

कांग्रेस के ही रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, सुधाकर और सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया था। इन सभी अयोग्य घोषित विधायकों ने उनके त्याग पत्र अस्वीकार करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला निरस्त करने का अनुरोध किया है।

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा के अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस तथा जद(एस) के बागी विधायकों से कहा कि वह अपनी याचिका शीघ्र सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने के संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दें। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इन बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख करते हुये उनकी याचिका शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर पीठ ने कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया जाये। रोहतगी ने पीठ को बताया कि इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है।

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उन्होंने कहा कि उनके मामले को 19 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाये। गौरतलब है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के विश्वास प्रस्ताव पर 29 जुलाई को मतदान से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 17 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया था।  सदन में शक्ति परीक्षण में सफल नहीं होने के कारण कुमारस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद राज्य में बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। कांग्रेस के दो विधायकों-रमेश एल जारकिहोली और महेश कुमाथाली तथा एक निर्दलीय आर शंकर को विधानसभा अध्यक्ष ने 25 जुलाई को अयोग्य घोषित कर दिया था।

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अन्य 14 बागी विधायकों को 28 जून को अयोग्य घोषित किया गया था। जद (एस) के अयोध्य विधायक-ए एच विश्वनाथ, के गोपालैया और नारायण गौडा ने अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुये संयुक्त याचिका दायर कर रखी है जबकि कांग्रेस के विधायक प्रताप गौडा पाटिल, बी सी पाटिल, शिवराम हेब्बर, एस टी सोमशेखर, बी बसवराज और मुनिरत्न ने अलग याचिका दायर की है। कांग्रेस के ही रोशन बेग, आनंद सिंह, एमटीबी नागराज, सुधाकर और सैंड श्रीमंत पाटिल को भी अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया था। इन सभी अयोग्य घोषित विधायकों ने उनके त्याग पत्र अस्वीकार करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला निरस्त करने का अनुरोध किया है।

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