आतिशी की शिकायत पर गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने पर फैसला सुरक्षित
आतिशी ने कहा था कि भाजपा सांसद गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।अदालत ने पहले आतिशी से गंभीर के खिलाफ याचिका दाखिल करने के अधिकार क्षेत्र को साबित करने को कहा था।वकील मोहम्मद इरशाद द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि गंभीर ने करोल बाग तथा राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर जानबूझकर और अवैध तरीके से नाम लिखाया था।इस साल के आम चुनाव में गंभीर ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आतिशी को हराया था।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता आतिशी मरलेना की शिकायत पर भाजपा नेता गौतम गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने पर आदेश सोमवार को सुरक्षित रखा। आतिशी ने आरोप लगाया था कि गंभीर का नाम दिल्ली के दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर दर्ज है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आदेश 22 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रखा।अदालत ने आतिशी की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा।
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आतिशी ने कहा था कि भाजपा सांसद गंभीर को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।अदालत ने पहले आतिशी से गंभीर के खिलाफ याचिका दाखिल करने के अधिकार क्षेत्र को साबित करने को कहा था।वकील मोहम्मद इरशाद द्वारा दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि गंभीर ने करोल बाग तथा राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के तौर पर जानबूझकर और अवैध तरीके से नाम लिखाया था।इस साल के आम चुनाव में गंभीर ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आतिशी को हराया था।
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