कोविड-19: अंतिम संस्कार करने में असमर्थ परीजन को 5000 रुपये देगी असम सरकार
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Sep 11 2020 6:27PM
उपायुक्तों ने अंतिम संस्कार में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया था। इसके बाद आर्थिक सहायता देने का यह फैसला किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव समीर सिन्हा द्वारा जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई।
गुवाहाटी। असम सरकार ने कोविड-19 से होने वाली प्रत्येक मृत्यु के मामले में परीजन द्वारा शव नहीं ले जाने या अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होने पर जिला प्रशासन को 5,000 रुपये तक का अंतिम संस्कार खर्च देने का फैसला किया है। उपायुक्तों ने अंतिम संस्कार में आने वाली कठिनाइयों का जिक्र किया था। इसके बाद आर्थिक सहायता देने का यह फैसला किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव समीर सिन्हा द्वारा जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गई।
एक अन्य आदेश में, विभाग ने कहा कि असम के बाहर जाने वाला कोई व्यक्ति यदि 96 घंटों में राज्य लौट आता है तो उसे 10 दिन के पृथकवास से नहीं गुजरना होगा। राज्य लौटने वाले को ‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’ कराना होगा और यदि संक्रमण की पुष्टि होती है तो उसे प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड देखभाल केंद्र या अपने घर में पृथकवास में रहकर उपचार कराना होगा। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट आने तक व्यक्ति को पृथक-वास में रहना होगा।2 decisions by Health Dept on #Covid19
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 10, 2020
A. In view of #unlock4guidelines a person who travels outside Assam & returns within 96 hrs will not be quarantined subject to conditions in attached order
B. Upto Rs 5000 towards cremation of #Covid patients if family unable to bear cost pic.twitter.com/3A3LnoMoY2
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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