'कोई राजनीति नहीं....' कोर्ट ने हरियाणा से कहा कि हिमाचल प्रदेश का पानी दिल्ली तक पहुंचे

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रेनू तिवारी । Jun 6 2024 5:17PM

गर्मी के कारण पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि पहाड़ी राज्य को दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना होगा और हरियाणा से हिमाचल से दिल्ली तक पानी पहुंचाने के लिए कहा।

गर्मी के कारण पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि पहाड़ी राज्य को दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देना होगा और हरियाणा से हिमाचल से दिल्ली तक पानी पहुंचाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, "हरियाणा सरकार को हिमाचल से मिलने वाले पानी को बिना किसी बाधा के दिल्ली के वजीराबाद तक पहुंचने देना चाहिए, ताकि दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके।"

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हालांकि, हरियाणा ने कहा कि हिमाचल से मिलने वाले इस अतिरिक्त पानी को मापने और अलग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जस्टिस प्रशांत के मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि हिमाचल ने अतिरिक्त पानी देने पर सहमति जताई है और हरियाणा की दलील को खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा कि पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली भीषण गर्मी में पीने के पानी के गंभीर संकट से गुजर रही है। हरियाणा भी भीषण गर्मी से गुजर रहा है, लेकिन पानी की कमी का कोई आंकड़ा नहीं है।" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह इस दौरान पानी की बर्बादी न होने दे। उसने सोमवार तक स्थिति रिपोर्ट मांगी है, जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।

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पिछले महीने उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण दिल्ली में भीषण जल संकट है। पूरे शहर में तापमान 40-50 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। राजधानी में हीटस्ट्रोक के कारण एक व्यक्ति की मौत भी दर्ज की गई।

शहर सरकार ने पिछले महीने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति की मांग की थी। याचिका में कहा गया है, "भीषण गर्मी में दिल्ली की पानी की जरूरत बढ़ गई है। देश की राजधानी की जरूरतों को पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है।"

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