ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट की सुनवाई , सरकार के आदेश पर रोक नहीं
मामले में ओबीसी के वकीलों ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक नहीं लगाया। अब सिर्फ न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक रहेगी
भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बहस हुई कि EWS 22.8 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके साथ ही NHRM भर्ती में कोटे से ज्यादा आरक्षण किया गया। हालांकि कोर्ट ने सारे पक्ष को सुनने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।
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आपको बता दें कि मामले में ओबीसी के वकीलों ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार के आदेशों पर रोक नहीं लगाया। अब सिर्फ न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक रहेगी। वहीं सरकार ने 2 सितंबर को ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्कुलर जारी किया।
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इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। सरकार सारे तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि कई विभागों में भर्तियां कॉलेजों में एडमिशन ओबीसी 27 फीसदी आरक्षण सरकार ने दिया। हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी।
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