UAPA मामले में जांच के लिए अदालत ने पुलिस को 60 और दिनों की मोहलत दी
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jun 18 2020 10:38AM
अदालत को यह बताया गया था कि खालिद ने कथित तौर पर भारत से बाहर जाकर विवादास्पद इस्लामी उपदेशक भगौड़े जाकिर नायक सहित कई अन्य लोगों से मुलाकात की थी ताकि उनके एजेंडे को फैलाने के लिए धन मिल सके।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बीते फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम के तहत तलब कांग्रेस की पूर्व नगरपालिका पार्षद इशरत जहां और कार्यकर्ता खालिद सैफी के खिलाफ अपनी जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 60 दिनों की मोहलत दी है।
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अदालत को यह बताया गया था कि खालिद ने कथित तौर पर भारत से बाहर जाकर विवादास्पद इस्लामी उपदेशक भगौड़े जाकिर नायक सहित कई अन्य लोगों से मुलाकात की थी ताकि उनके एजेंडे को फैलाने के लिए धन मिल सके। इस जानकारी के बाद अदालत ने यह फैसला लिया कि इस मामले में जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। अभियोजक ने आरोप लगाया कि इशरत जहां को किसी गुप्त माध्यम से अवैध धन मिला है और खालिद सैफी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अलावाविदेशों से भी धन मिला है।
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