मंजूरी के बिना चल रहे निजी नर्सिंग कॉलेज मामले में अदालत ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए

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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने प्रदेश के 35 निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और अन्य मुद्दों की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति एम आर फड़के की खंडपीठ इन शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ग्वालियर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने प्रदेश के 35 निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और अन्य मुद्दों की सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित आर्य और न्यायमूर्ति एम आर फड़के की खंडपीठ इन शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता एम पी एस रघुवंशी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ बुधवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने 35 निजी नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज की सीबीआई जांच का निर्देश दिया।

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इन कॉलेजों को सक्षम अधिकारियों से मान्यता नहीं मिली लेकिन 2019-20 के शैक्षणिक सत्र के लिए गैर कानूनी तौर पर छात्रों को भर्ती कर लिया गया।’’ रघुवंशी ने कहा कि इन कॉलेजों ने अपने संस्थानों को सक्षम अधिकारियों से मान्यता दिलाने के लिए पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ जितेन शुक्ला, भारतीय नर्सिंग परिषद की सचिव कर्नल डॉ सर्वजीत कौर और सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक दीपक पुरोहित उपस्थित थे।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा, ‘‘ मान्यता न होने के बावजूद 35 कॉलेजों ने छात्रों को प्रवेश दिया। इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे की कमी है। सुनवाई के दौरान कॉलेजों के कामकाज में कई अनियमितताएं सामने आई थीं।’’ रघुवंशी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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