Maharashtra: धर्म परिवर्तन भी कर लिया और आरक्षण का फायदा भी उठाया, 257 ST छात्रों की जांच करेगी शिंदे सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान में आईटीआई में आरक्षण पर नामांकित अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों पर डेटा एकत्र करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराष्ट्र विधानसभा में रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि सरकार इन 257 छात्रों के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी और फिर तय करेगी कि ये प्रवेश वैध हैं या नहीं।
महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की गई एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 257 अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों ने अपना धर्म हिंदू के अलावा अन्य के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान में आईटीआई में आरक्षण पर नामांकित अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों पर डेटा एकत्र करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो गए हैं। कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराष्ट्र विधानसभा में रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि सरकार इन 257 छात्रों के रिकॉर्ड का सत्यापन करेगी और फिर तय करेगी कि ये प्रवेश वैध हैं या नहीं।
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लोढ़ा ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो एसटी के अधिकारों को संबोधित करने और उनकी सुरक्षा के लिए इन मामलों में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि शिकायत की जाती है तो अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी तरह का सर्वेक्षण किया जा सकता है। अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, तीन सदस्यीय समिति ने साल 2023 में महाराष्ट्र के इन प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले की जांच की।
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इसमें पाया गया कि 13,858 छात्रों ने एसटी सीटों पर प्रवेश लिया, जिनमें से 257 उम्मीदवारों ने हिंदू के अलावा अन्य धर्मों के तहत पंजीकरण कराया था। इनमें 37 छात्र मुस्लिम, चार बौद्ध, तीन ईसाई और एक सिख है। लगभग 190 छात्रों ने अपने प्रवेश फॉर्म पर अन्य धर्मों का उल्लेख किया, जबकि 22 छात्रों की धार्मिक आस्था अज्ञात थी क्योंकि उन्होंने फॉर्म पर कोई विवरण नहीं दिया था। सरकारी नियमों के मुताबिक 7.5 फीसदी सीटें एसटी कोटे के लिए आरक्षित हैं. मौजूदा कानून में यह भी कहा गया है कि एसटी से संबंधित व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल जातियां या जनजातियां आरक्षण के लाभ की हकदार हैं।
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