राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के SC के फैसले पर कांग्रेस ने कहा, यह अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत

Jairam Ramesh
ANI
अंकित सिंह । Nov 11 2022 2:48PM

न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए. जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी छह दोषियों को आज रिहा करने का आदेश दे दिया। हालांकि, इसको लेकर अब कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने साफ तौर पर इसे अस्वीकार्य बताया है और कहा कि आप पूरी तरह से गलत है। जयराम रमेश की ओर से जो बयान आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी के शेष हत्यारों को मुक्त करने का SC का निर्णय अस्वीकार्य और पूरी तरह से गलत है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस इसकी आलोचना करती है और इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। 

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आपको बता दें कि न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायाधीश बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी ए. जी. पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सज़ा पूरी कर ली थी। बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

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