13 सितंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार
ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार के वकील ने कहा कांग्रेस नेता से एजेंसी पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ कर चुकी है और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डी के शिवकुमार को 13 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने का बुधवार को आदेश दिया। शिवकुमार को धनशोधन के एक मामले में मंगलवार की रात गिरफ्तार किया गया था।
Congress leader DK Shivakumar’s lawyer made a request in Delhi's Rouse Avenue court; asked the judge if DK Shivakumar can “address the people of Karnataka”. Judge Ajay Kumar Kuhar said “absolutely not!” https://t.co/kLNQgLicFF
— ANI (@ANI) September 4, 2019
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने ईडी की मांग पर यह आदेश पारित किया जिसने शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने संबंधी याचिका दायर की थी। एजेंसी ने दावा किया था कि वह जांच से कतरा रहे थे और उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे तथा महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए उनकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई थी।
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ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए शिवकुमार के वकील ने कहा कांग्रेस नेता से एजेंसी पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ कर चुकी है और उनके भाग जाने का कोई खतरा नहीं है। ईडी ने शिवकुमार, नयी दिल्ली में कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमनथैया और अन्य के खिलाफ पिछले साल सितंबर में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
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