अगस्तावेस्टलैंड मामले में अग्रिम जमानत के लिए HC पहुंचे कमलनाथ के भांजे
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ इस याचिका कोसुनवाई के लिए भोजनावकाश के बाद सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गयी।
नयी दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे और कारोबारी रतुल पुरी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में अग्रिम जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ इस याचिका कोसुनवाई के लिए भोजनावकाश के बाद सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गयी। पुरी अब रद्द किए जा चुके 3,600 करोड़ रुपये के सौदे से संबंधित धनशोधन मामले में आरोपी हैं।
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उनके वकील विजय अग्रवाल ने पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया, जिसमें अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करने से संबंधित छह अगस्त के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी है। निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर नौ अगस्त को पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ईडी के अनुसार पुरी 27 जुलाई को अग्रिम जमानत याचिका पर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलने के बाद से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था।
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