चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट से लड़की ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई में कहा कि महिला अपने माता-पिता के यहां आने तक दिल्ली में रहना चाहती है।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार की शाम कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद लापता हुई और फिर राजस्थान में मिली कानून की छात्रा अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती।न्यायाधीशों ने लड़की से बंद कमरे में बात की। इस लड़की को शीर्ष अदालत के निर्देश पर न्यायालय लाया गया।
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न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई में कहा कि महिला अपने माता-पिता के यहां आने तक दिल्ली में रहना चाहती है। पीठ ने कहा कि लड़की चार दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में रहेगी और इस दौरान शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
Case of law student who had accused BJP leader Swami Chinmayanand of sexual harassment: Supreme Court says 'We have spoken to the girl. She says she doesn’t want to go back to UP till she meets her parents here&after meeting she will take decision on her future course of action." pic.twitter.com/0pfZe5vtbv
— ANI (@ANI) August 30, 2019
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