एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिली छूट बढ़ी
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने इस मामले में दलील रखने के लिये और समय की मांग की। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिये जाने में की गयी कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट नौ अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने पिता-पुत्र द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलील के बाद राहत नौ अगस्त तक बढ़ा दी।
Delhi: Karti Chidambaram has approached PMLA authorities challenging eviction notice issued to him regarding his Jor Bagh properties in connection with INX Media case. His immovable property of Jor Bagh was attached by ED in Oct '18&confirmed by Adjudicating Authority in March'19 pic.twitter.com/AKMlW2LtbY
— ANI (@ANI) August 1, 2019
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने इस मामले में दलील रखने के लिये और समय की मांग की। चिदंबरम ने अदालत से कहा कि उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिये जाने में की गयी कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
अन्य न्यूज़