मेहुल चौकसी मामले में HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
केन्द्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण मामले में केन्द्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। दोनों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश में मेहुल चोकसी का मेडिकल रिपोर्ट मांगा है।
Mehul Choksi case: Union of India today mentioned the matter before Supreme Court for an urgent hearing against a Bombay High Court order, allowing Mehul Choksi's counsel to furnish his health report. The matter was mentioned by Solicitor General Tushar Mehta before CJI bench. pic.twitter.com/wblNdVeYTl
— ANI (@ANI) July 2, 2019
केन्द्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया है। मामले का उल्लेख सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने CJI पीठ के समक्ष किया। इससे पहले एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा था कि पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता को रद्द किया जाएगा। भारत से बड़े पैमाने पर राजनयिक दबाव के बाद एंटीगुआ ने भगोड़े मेहुल चोकसी की नागरिकता को रद्द करने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी।
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